Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2025;प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कैसे करे आवेदन जाने क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया ?
pradhan mantri fasal bima yojana 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। इसे वन नेशन-वन स्कीम थीम के अनुरूप तैयार किया गया था, जिसमें पहले की दो योजनाओं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को उनकी सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल करके उनकी अंतर्निहित कमियों को दूर करके प्रतिस्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना है और पूरी बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।
Pradhan mantri Bima Fasal Yojana का जानकारी क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं, जिनके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग किए जा रहे हैं। इस योजना को पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
pradhan mantri fasal bima yojana का उद्देश्य क्या है?
एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम पर काम करती है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती में निरन्तर बने रहें।
किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
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pradhan mantri fasal bima yojana कार्यान्वयन एजेंसी क्या है ?
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और संबंधित राज्य के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के तहत चयनित बीमा कंपनियों द्वारा बहु-एजेंसी ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें विभिन्न अन्य एजेंसियों जैसे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं है और उनके नियम निकाय, सरकारी विभाग जैसे कृषि, सहकारिता, बागवानी, सांख्यिकी, राजस्व, सूचना/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पंचायती राज आदि के साथ समन्वय किया जाएगा।

आधिकारिक वेबसाईट :-https://pmfby.gov.in/
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के लाभ क्या है ?
प्रीमियम में किसानों का योगदान काफी कम कर दिया गया है। अर्थात खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 5% तथा वार्षिक फसलों के लिए 5%।
ओलावृष्टि, जलप्लावन और भूस्खलन जैसे स्थानीय खतरों के मामले में व्यक्तिगत रूप से नुकसान का आकलन करने का प्रावधान।
देश भर में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण खेत में कटी और फैली हुई स्थिति में पड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में व्यक्तिगत भूखंद के आधार पर उपज हानि का आकलन, कटाई से अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि तक केवल सुखाने के लिए।
रोकी गई बुवाई और स्थानीय नुकसान के मामले में किसान को खाते में दावा भुगतान किया जाता है।
pradhan mantri fasal bima yojana 2025 के तहत तकनीक के इस्तेमाल को काफी हद तक बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के डेटा को कैप्चर करने और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए इस योजना के तहत रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल किया
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana में प्रबंधन और योजना की निगरानी क्या है?
राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति S.L.C.C.C.I जिम्मेदार होगी। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी और परिवार कल्याण) के संयुक्त सचिव (क्रेडिट) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति N.L.M.C.राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी करेगी।
pradhan mantri fasal bima yojana 2025 किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसली मौसम के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निगरानी उपायों का पालन प्रस्तावित है:
नोडल बैंकों के बिचौलिये आगे मिलान के लिए बीमित किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों) की सूची अपेक्षित विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, गांव, श्रेणी – लघु और सीमांत समूह, महिला, बीमित होल्डिंग, बीमित फसल, एकत्र प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि सॉफ्ट कॉपी में संबंधित शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। इसे ई मंच तैयार हो जाने पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
संबंधित बीमा कंपनियों से दावों की राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को एक सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण कर देना चाहिए। इसे किसानों के खातों में बीमा कंपनी द्वारा सीधे ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
लाभार्थियों की सूची (बैंकवार एवं बीमित क्षेत्रवार) फसल बीमा पोर्टल एवं संबंधित बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
करीब 5% लाभार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालयों/बीमा कंपनियों के स्थानीय कार्यालयों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है जो संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति D.L.M.C और राज्य सरकार/फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति S.L.C.C.C.I को प्रतिक्रिया भेजेंगें।
बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित लाभार्थियों में से कम से कम 10% संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति D.L.M.C. द्वारा प्रतिसत्यापित किए जायेंगें और वे अपनी प्रतिक्रिया राज्य सरकार को भेजेंगें।
लाभार्थियों में से 1% से 2% का सत्यापन बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों/राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति द्वारा किया जा सकता है और वे आवश्यक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजेंगें।
इसके अलावा, जिला स्तरीय निगरानी समिति D.L.M.C. जो पहले से ही चल रही फसल बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना W.B.C.I.S. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना M.N.A.I.S और नारियल पाम बीमा योजना C.P.I.S. के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख कर रही है, योजना के उचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana में जोखिम की कवरेज क्या है?
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फसल के निम्नलिखित चरण और फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जोखिम योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं।
बुवाई/रोपण में रोक संबंधित जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण में उत्पन्न रोक।
खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक के लिए): नही रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है।
कटाई के उपरांत नुकसान: फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है।
स्थानीयकृत आपदायें: अधिसूचित क्षेत्र में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि/क्षति।
Pradhan mantri Fasal Bima Yojana में बीमित राशि/कवरेज की सीमा क्या है?
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pradhan mantri fasal bima yojana 2025 अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति D.L.T.C. बीमित द्वारा निर्धारित वित्तिय माप के बराबर होगा जिसे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज का मूल्य ऋण राशि से कम है तो बीमित राशि अधिक होगी। राष्ट्रीय अधिकतम उपज को चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ गुणा करने पर बीमा राशि का मूल्य प्राप्त होता है। जहां कहीं भी चालू वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनाया जाएगा।
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